हथियार व गांजा मामले में दोषी करार

समर्थ कश्यप= नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार द्वितीय ने हथियार व गांजा बरामदगी मामले में आरोपित के विरुद्ध दोष सिद्ध किया है. आरोपित खरीक थाना भवनपुरा नयाटोला का सिंटू यादव है. घटना के सूचक खरीक के तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार है. थानाध्यक्ष ने वर्ष 2021 में नयाटोला भवनपुरा से हथियार के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया था. आरोपित की निशानदेही पर केला के बगान से गांजा बरामद किया था. खरीक थानाध्यक्ष के बयान पर खरीक थाना में आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले की सुनवाई की. सिंटू यादव की निशानदेही पर केला बगान से 325 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे सभी गवाहों ने प्रमाणित किया. आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट में सिंटू यादव को दोषी पाया गया है. आरोपित के विरुद्ध 16 अप्रैल को सजा के बिंदू पर सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजन प्रभारी परमानंद साह बहस में हिस्सा लिया.

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